दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए इस मामले में 18 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सों की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नर्सों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए इस मामले में 18 जनवरी को अगली सुनवाई की तारीख दी है। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने नर्सों की यूनियन को निर्देश देते हुए हड़ताल पर रोक लगाने को कहा। बता दें कि यूनियन की शिकायतों पर एम्स ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए बयान दिया था कि हम उनकी समस्याओं पर विचार करेंगे।
समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक मिल रही ताजा जानकारी के हिसाब से एम्स प्रशासन ने आज सोमवार की शाम पांच बजे नर्स यूनियन को बैठक के लिए लिए प्रस्ताव भेजा है। हालांकि एम्स में यह भी साफ कर दिया है कि जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं रहेंगे उन्हें अनुपस्थित ही माना जाएगा।
क्या है मामला
एक्स की नर्सों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है। इसलिए एम्स नर्सिंग यूनियन के कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। इसी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी कहा अगर नर्स ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से अगर काम पर नहीं आती हैं तो उनकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। बता दें कि इस हड़ताल में करीब 5000 कर्मचारी शामिल थे।
एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने अपने एक बयान में कहा कि कोरोना महामारी के वक्त जब देश लोगों की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। और अब यह जंग मात्र कुछ ही माह की है, क्योंकि कोरोना के कई टीके जल्द ही आने वाले हैं। यह इस महामारी के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे भी देश के सामने कम चुनौतियां नहीं हैं। वहीं, नर्सिग यूनियन वेतन बढ़ाने की मांग कर रही है।