दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी CIC के आदेश पर लगाई रोक

 दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा की जानकारी देने संबधी CIC के आदेश पर लगाई रोक


दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा संबंधित जानकारी देने वाले सीआईसी के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें भारतीय वायुसेना को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (एसआरएफ)-II संबंधित जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था।

नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की जानकारी देने संबंधित केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सीआइसी के उस आदेश में भारतीय वायुसेना को स्पेशल फ्लाइट रिटर्न (एसआरएफ)-II संबंधित जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए संचालित की गई विशेष उड़ानों की भी जानकारी शामिल थी।

न्यामूर्ति नवीन चावला ने कहा कि आरटीआइ आवेदक द्वारा मांगी गई प्रधानमंत्री के साथ मंत्रालयऔर विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन यात्रियों और विभागों के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन यात्रिओं उड़ानों की संख्या बताने से कोई नुकसान नहीं होगा। 

कोर्ट ने आरटीआई आवेदक कमोडोर (अवकाश प्राप्त) लोकेश के बत्रा को भी नोटिस जारी कर सीआईसी के आठ जुलाई को दिए निर्देश के खिलाफ वायुसेना की अपील पर उनकी राय पूछी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने  इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल 2021 तक स्थगित करने के साथ ही सीआईसी के निर्देश पर अमल करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी।कोर्टन ने मामले की सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि सीआईसी को इस बारे में अधिक स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सी सूचना मुहैया कराई जा सकती है और किन सूचनाओं को सूचना के अधिकार कानून से अलग रखा गया है।