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पुलिस हिरासत मौत या अन्य हिरासत में मौत के मामलों को लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश एनएचआरसी द्वारा दे दिए गए हैं। आज संसद में गृह मंत्रालाय ने इसकी जानकारी दी है। इसके लिए आयोग ने दिनांक 04.09.2020 का आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। संसद के उच्च सदन यानी की राज्यसभा में आज कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान सदन में गृह मंत्रालाय ने बताया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया की धारा 176 (1A) के तहत अदालत द्वारा अधिकृत पुलिस हिरासत या अन्य हिरासत में मौत के प्रत्येक मामले में अनिवार्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच होगी। इसके लिए आयोग ने दिनांक 04.09.2020 का आदेश जारी किया है।
राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2019 में प्रकाशित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 और 1948 प्रकाशित रिपोर्ट में बताया कि यूएपीए के तहत लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आगे बताया गया है कि साल 2016 और 2019 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति क्रमशः 5922 और 132 हैं।