धारूहेड़ा उपचुनाव रद, कंवर सिंह ही होंगे नगर पालिका के प्रधान

 

उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने के आदेश को किया रद
धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव 27 दिसंबर 2020 को हुए थे। इन चुनाव में कंवर सिंह ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे संदीप बोहरा ने कंवर सिंह की दसवीं कक्षा की मार्कशीट को फर्जी बताते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी।

रेवाड़ी । धारूहेड़ा नगर पालिका के प्रधान पद के लिए होने वाले उपचुनाव रद कर दिए गए हैं। कंवर सिंह यादव ही धारूहेड़ा नगर पालिका के प्रधान रहेंगे। उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के उस आदेश को रद कर दिया है जिसमें कंवर सिंह को प्रधान पद के लिए अयोग्य करार देते हुए पदमुक्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कंवर सिंह द्वारा लगाई गई याचिका को भी मंजूर करते हुए अपने आदेश में यह स्पष्ट किया है कि 13 सितंबर को उनके द्वारा निर्वाचन आयोग के आदेश को रद करने का कारण भी स्पष्ट किया जाएगा।

15 मार्च को ठहराया गया था अयोग्य

धारूहेड़ा नगर पालिका के चुनाव 27 दिसंबर, 2020 को हुए थे। इन चुनाव में कंवर सिंह ने जीत दर्ज की थी। चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे संदीप बोहरा ने कंवर सिंह की दसवीं कक्षा की मार्कशीट को फर्जी बताते हुए निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। बोहरा ने आरोप लगाया था कि कंवर सिंह की दसवीं कक्षा की मार्कशीट में जहां उनकी जन्मतिथि 15 जून, 1964 दिखाई गई। वहीं, सरकारी स्कूल के रिकार्ड में उनकी जन्मतिथि 8 अक्टूबर 1957 है।

शिकायत के बाद जारी किए थे जांच के आदेश

कंवर सिंह की मार्कशीट सेंट्रल बोर्ड आफ हायर एजुकेशन की है जबकि बोहरा का आरोप था कि ऐसा कोई बोर्ड ही नहीं है। आयोग ने शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त को मार्कशीट की जांच के आदेश जारी किए थे। उपायुक्त ने एसडीएम कुशल कटारिया को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। जांच रिपोर्ट में एसडीएम ने बताया था कि जिस बोर्ड की मार्कशीट कंवर सिंह ने लगाई है वह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित किसी भी परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त नहीं है। यानी सीधे तौर पर हरियाणा में बोर्ड की मान्यता को ही नहीं माना गया। निर्वाचन आयोग ने भी एसडीएम की जांच रिपोर्ट पर मुहर लगाते हुए माना था कि कंवर सिंह की मार्कशीट गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से है।

उच्च न्यायालय ने निरस्त किया निर्वाचन आयोग का निर्णय

निर्वाचन आयोग के निर्णय के खिलाफ कंवर सिंह ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हुआ था। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग द्वारा 15 मार्च को कंवर सिंह को अयोग्य ठहराने का जो निर्णय दिया था उसे निरस्त कर दिया है। आयोग ने अपने आदेश में बताया है कि 13 सितंबर को विस्तार से भी यह जानकारी दे दी जाएगी कि आखिरकार आयोग का निर्णय निरस्त क्यों किया गया। आयोग का निर्णय निरस्त होने पर कंवर सिंह स्वत: ही नगर पालिका धारूहेड़ा के प्रधान बन गए हैं।

उपचुनाव को किया गया रद

कंवर सिंह को हटाए जाने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से प्रधान पद के लिए दोबारा उपचुनाव कराने का शेड्यूल जारी किया गया था। 12 सितंबर को प्रधान पद के उपचुनाव होने थे लेकिन निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद उपचुनाव को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

जारी हुआ रद का आदेश

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हमने धारूहेड़ा में होने जा रहे प्रधान पद के उपचुनाव को रद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कंवर सिंह के प्रधान पद पर बने रहे या न रहने के बारे में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय का विस्तृत फैसला आने के बाद लिया जाएगा।

धनपत सिंह, राज्य चुनाव आयुक्त