NDMA ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की सिफारिश की, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

 

NDMA ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की शिफारिश की है।
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की शिफारिश की है। पढ़ें यह रिपोर्ट...

नई दिल्‍ली, एजेंसियां। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 50 हजार के मुआवजे की शिफारिश की है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्‍च अदालत को यह भी बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों के परिजनों को भी यह अनुग्रह राशि दी जाएगी। यदि मृत्यु का कारण COVID-19 के रूप में प्रमाणित है तो मृतक के परिजनों को उक्‍त अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह मुआवजा कोविड-19 राहत अभियान में शामिल उन लोगों के परिजनों को भी दिया जाएगा जिनकी मौत इस महामारी की वजह से हुई है। सरकार ने कहा कि यह अनुग्रह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आईसीएमआर द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से होने वाली मृत्‍यु प्रमाणित होने के बाद ही प्रदान की जाएगी। केंद्र ने बताया कि राज्यों द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की ओर से यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोविड संबंधी मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जल्‍द दिशानिर्देश जारी किए जाएं। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आइसीएमआर ने कोविड से होने वाली मृत्यु के मामलों में आधिकारिक दस्तावेज जारी करने के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें उन मामलों को गिना जाएगा जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि आरटी-पीसीआर जांच, मालीक्यूलर जांच, रैपिड-एंटीजन या अन्‍य क्लीनिकल तरीके से हुई है।