युवती को परेशान करने वाले शख्स को करना होगा पापों का प्रायश्चित, हाई कोर्ट ने सशर्त रद किया FIR

 

युवती पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को मिली जमानत
युवती का पीछा करने व शादी नहीं करने पर उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के आरोपित के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर रद करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए समाज सेवा करनी होगी।

नई दिल्ली । युवती का पीछा करने व शादी नहीं करने पर उस पर तेजाब फेंकने की धमकी देने के आरोपित के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर रद करने का आदेश देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि पापों का प्रायश्चित करने के लिए समाज सेवा करनी होगी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ आरोपित यशराज चौहान को एक महीने तक लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। पीठ ने इसके साथ ही अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक से एक महीने के बाद यशराज के सामुदायिक सेवा करने से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने इसके अलावा यशराज पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए उक्त धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में जमा करवाने का निर्देश दिया है। वहीं, आरोपित ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में वह ऐसा नहीं करेगा।

पीठ ने कहा कि आरोपित ने शिकायतकर्ता से माफी मांग ली है और आपसी विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। ऐसे में कानूनी कार्यवाही जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऐसे में यशराज के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाता है।

याचिका के अनुसार, यशराज के खिलाफ प्रीत विहार थाने में छेड़छाड, यौन उत्पीड़न, पीछा करने व धमकियां देने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। युवती ने आरोप लगाया था कि यशराज उसका पीछा करता था और शादी नहीं करने पर उस पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी।