क्रिसमस पर्व और नए साल में बिना अनुमति पार्टी की तो होगी कार्रवाई। होटल रेस्टोरेंट डिस्को क्लब रूफ टाप स्वामी आएंगे दायरे में एडीएम वित्त एवं राजस्व ने जारी किए आदेश। संबंधित मजिस्ट्रेट करेंगे चेकिंग प्रशासन से लेनी होगी अनुमति।
आगरा, संवाददाता। देश के 15 राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण दुबारा से बढ़ने के साथ ओमिक्रोन के मामले सामने आने पर एक बार फिर अलर्ट की स्थिति है। राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न पर पाबंदी लगा दी गई है। दूसरे राज्य भी ये कदम उठा रहे हैं। यही हाल आगरा का भी है। इस समय पांच एक्टिव केस हैं। क्रिसमस पर्व और नए साल के मौके पर आपकी जरा सी गलती परेशानी का सबब बन सकती है। सार्वजनिक स्थल या फिर होटल, रेस्टोरेंट, डिस्को क्लब, रूफ टाप में अगर कोई कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो इसकी अनुमति प्रशासन से लेनी होगी। बगैर अनुमति कार्यक्रम करने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है। एडीएम वित्त एवं राजस्व यशवर्धन श्रीवास्तव ने सभी मजिस्ट्रेट को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट को विशेष चेकिंग अभियान चलाने के लिए कहा गया है।
लग सकता है जुर्माना
सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर प्रभारी रामदयाल रावत ने बताया कि बिना अनुमति कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता है। उप्र चलचित्र (विनियमन) संशोधन अधिनियम 1971 के नियम 4-क (एक) के दायरे में आता है। चाहे कर कर भुगतान के दायरे से मुक्त हो, उसे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति लेनी होगी।
सीमित हो जाएंंगी पार्टियां
प्रशासन की ओर से सख्ती बरते जाने के बाद आगरा में नए साल के जश्न को लेकर होने वाली पार्टिंयां भी सीमित ही रह जाएंगी। पिछले सालों में जब तक कोरोना वायरस संक्रमण नहीं फैला था, तब तक आगरा में ये दिन खास होता था क्योंकि विदेशी से आने वाले पर्यटक भी यहां नया साल का जश्न मनाते थे। इस बार एक तो विदेशी पर्यटक ही बहुत कम हैं। दूसरी तरफ ओमिक्रोन और कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगाई गई पाबंदियों के चलते शहर के तमाम होटल अनुमति के लिए आवेदन करेंगे ही नहीं। केवल इन हाउस गेस्ट के लिए पार्टी अरेंज की जाएंगी। इधर कॉलोनियों और फ्लैट्स में भी महफिल की तैयारी है। लोगों का सोचना है कि जिन लोगों को रोजाना देख और मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ न्यू ईयर सेलीब्रेशन करें।