
डीके शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने मामला दाखिल करके आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि शिवकुमार की करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है।
नई दिल्ली, संवाददाता। मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित कर्नाटक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है। दुबई में एक कंपनी के उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीके शिवकुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आशा मेनन की पीठ ने उन्हें 31 मार्च से छह अप्रैल तक विदेश यात्रा करने की अनुमति दी। अक्टूबर 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत देते हुए कहा था कि विदेश जाने के लिए उन्हें अदालत से अनुमति लेनी होगी।
इससे पहले अदालत ने शिवकुमार से यात्रा व कंपनी से से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था। शिवकुमार की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता मयंक जैन ने बुधवार को यात्रा से जुड़े दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए।
शिवकुमार के खिलाफ आयकर विभाग ने मामला दाखिल करके आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया गया था। जांच एजेंसी का दावा है कि शिवकुमार की करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति का कोई हिसाब नहीं है।
कर्नाटक में 7 बार के विधायक शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित अपराधों के लिए नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी हौमंथैया और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। यह मामला आयकर विभाग द्वारा उनके खिलाफ पिछले साल बेंगलुरु की एक विशेष अदालत में कथित कर चोरी और करोड़ों या रुपये के 'हवाला' लेनदेन के आरोप में दायर आरोपपत्र पर आधारित था।