
Morabadi Shopkeepers Case Hearing मोरहाबादी से हटाए गए दुकानदारों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। मोरहाबादी में कालू लामा की हत्या करने के बाद रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम ने सभी दुकानदारों को हटा दिया था।
रांची, (राज्य ब्यूरो)। Morabadi Shopkeepers Case Hearing झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी से हटाए गए दुकानदारों की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। पिछली सुनवाई में अदालत ने नगर निगम से पूछा था कि दुकानदारों को क्यों हटा दिया गया। सरकार से पूछा था कि इस क्षेत्र में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं। निगम और सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब दाखिल किया गया।
प्रार्थी रौशन कुमार सहित 202 अन्य दुकानदारों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि बिना किसी नोटिस के मोरहाबादी के दुकानदारों को हटा दिया गया।
आज इस पर सरकार की ओर से दिया जाना है जवाब
आपको बता दें कि मोरहाबादी में कालू लामा की हत्या करने के बाद रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम ने सभी को हटा दिया था। इस पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा था कि कानून-व्यवस्था की स्थिति देखना सरकार का काम है। ऐसी घटना होने पर क्या सब जगह से दुकानदारों को हटा दिया जाएगा। ऐसा करना कोई समाधान नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा कि उस क्षेत्र में ऐसी कितनी घटनाएं हुई है। आज इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाना है।
दुकानदारों को जमीन आवंटित करने का निर्देश
जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि नगर आयुक्त एक सप्ताह में मोराबादी मैदान से हटाए गए दुकानदारों को प्रस्तावित वेंडिंग जोन में जमीन आवंटित करें। अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को जमीन आवंटित की जाएगी जिनके पास वेंडिंग लाइसेंस होगा।
एक सप्ताह के अंदर जमीन आवंटित करने का निर्देश
12 मार्च को सुनवाई होगी। नगर निगम की ओर से अगर में शपथपत्र दाखिल कर कहा गया कि वहां से हटाया गया दुकानदारों को और आबादी के ही दूसरी जगहों पर बसाने की योजना है इस पर अदालत ने इस सप्ताह के अंदर उन्हें दोबारा जमीन आवंटित करने का निर्देश दिया