
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ये फैसला लिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब तक 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था इससे पहले 2000 रुपये चालान का प्रविधान था। इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
नई दिल्ली, आनलाइन डेस्क। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों से एक अपील की है। इस अपील में यात्रियों से कहा गया है कि अब सार्वजनिक स्थानों और मेट्रो में बिना मास्क के सफर करने वालों पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा मगर वो अपने और अपने सह यात्रियों को ध्यान में रखते हुए मास्क और सेनिटाइजर का इस्तेमाल अवश्य करें। यदि वो संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करते रहेंगे तो इससे काफी बचाव होगा।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद अब दिल्ली में सार्वजनिक स्थान पर मास्क लगाने की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है।
डाक्टरों का कहना है कि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है इस वजह से एहतियातन लोगों को मास्क का प्रयोग अवश्य करना चाहिए खासतौर पर जब वो भीड़भाड़ वाले स्थान पर जा रहे हों या अस्पताल आदि जा रहे हो। अस्पताल और भीड़भाड़ वाली जगहों से संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है इस वजह से सावधानी अधिक जरूरी है।
अभी तक ये नियम लागू था कि यदि कोई यात्री मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान और स्टेशन परिसर में मास्क नहीं लगाता था और वो पकड़ा जाता था तो उससे 200 रुपया जुर्माना वसूल किया जा रहा था। यह नियम एक साल से लागू था जिसे अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब किसी भी मेट्रो यात्री को मास्क न पहनने के एवज में जुर्माना नहीं देना होगा मगर एहतियात के तौर पर उसे ऐसा करने के लिए कहा जरूर जाएगा।
दरअसल दिल्ली मेट्रो में बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं। ऐसे में यदि किसी एक यात्री को संक्रमण हो तो वो काफी तेजी से फैल सकता है इसलिए मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूल किया जा रहा था। मगर अब ऐसा नहीं होगा। मालूम हो कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने ही ये भी फैसला लिया था कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। अब तक 500 रुपये जुर्माना लगाया जाता था, इससे पहले 2000 रुपये चालान का प्रविधान था। मगर अब इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।