बीरभूम हिंसा के मामले में सीबीआइ ने की पहली गिरफ्तारी, चार आरोपितों को मुंबई से पकड़ा

 

बीरभूम हिंसा मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, सांकेतिक तस्‍वीर।

बीरभूम हिंसा के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने गुरुवार को मुंबई से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एफआइआर में इनके नाम थे। इन्हें आज मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद कल ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें बीरभूम के रामपुरहाट में लाया जाएगा।

कोलकाता,राज्य ब्यूरो। बीरभूम हिंसा के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने गुरुवार (सात अप्रैल) को मुंबई से चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एफआइआर में इनके नाम थे। इन्हें आज मुंबई के कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके बाद कल ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें बीरभूम के रामपुरहाट में लाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक घटना के अगले दिन ही ये लोग मुंबई रवाना हो गए थे। बताते चलें कि बीरभूम के बोगटूई गांव में 21 मार्च को टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या के बाद हुई हिंसा में 11 लोगों को जलाकर मार दिया गया था।

वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता भादू शेख की हत्या के बाद बीरभूम जिले के रामपुरहाट क्षेत्र में हुए नरसंहार की स्टेट्स रिपोर्ट गुरुवार को सीबीआइ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ को सौंप दी। वहीं भादू शेख की हत्या की जांच स्थानीय पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका में दावा किया गया है यह मामला बोगटूई गांव में नौ लोगों की हत्या से जुड़ा है, जिन्हें 21 मार्च को उनके घरों में कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर बोगटूई हिंसा की जांच कर रही सीबीआइ ने कहा कि वह अगर अदालत आदेश देगी तो वह भादू शेख की हत्या की जांच करने को तैयार है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की एक खंडपीठ को जांच एजेंसी ने बोगटूई में महिलाओं तथा बच्चों सहित नौ लोगों को जिंदा जला कर मारे जाने के मामले में अपनी जांच पर एक सीलबंद लिफाफे में स्टेट्स रिपोर्ट सौंपी। याचिकाकर्ताओं में वकील विकास भट्टाचार्य और प्रियंका टिबरेवाल भी शामिल हैं। राज्य सरकार के वकील एसएन मुखर्जी ने अदालत से कहा कि जब तक रिपोर्ट में यह नहीं कहा जाए कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध है, तब तक भादू शेख की हत्या की सीबीआइ जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि वह रिपोर्ट पर गौर करेगी और उसके बाद अपना आदेश देगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल वाईजे दस्तूर ने कहा कि सीबीआइ भादू शेख हत्या मामले में जांच करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि घटना के कई दिन बीत जाने के कारण कुछ भौतिक सुराग नष्ट हो गए होंगे, हालांकि तकनीकी साक्ष्य मौजूद होंगे। उच्च न्यायालय ने 25 मार्च को आदेश दिया था कि बीरभूम जिले के बोगटूई में 21 मार्च को हुई हिंसा की जांच बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल से सीबीआइ को सौंपी जाए।