मनी लांड्रिंग मामला: बनर्जी दंपती से कोलकाता में ED की पूछताछ, राज्य की ओर से दखल बर्दाश्त नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट

 

मनी लांड्रिंग मामला: बनर्जी दंपती से ED की पूछताछ में किसी तरह का दखल बर्दाश्त नहीं - सुप्रीम कोर्ट

कथित कोयला घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कोलकाता में ही अभिषेक बनर्जी व उनकी पत्नी से पूछताछ करने को कहा है साथ ही राज्य की ओर से किसी तरह का दखल बर्दाश्त न करने की धमकी भी दी है।

नई दिल्ली, एएनआइ। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ED) पूछताछ करने वाला है। इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि कि में किसी तरह का दखल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बर्दाश्त नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोयला घोटाला को लेकर मनी लांड्रिंग केस में दिल्ली के बजाय कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से पूछताछ करेगी।

बता दें कि इस मामले में ED ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को पहले ही समन जारी कर दिया है। ED ने पहले की एक घटना का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार सीबीआइ अधिकारियों का कोलकाता में घेराव किया गया था। ED ने अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बताया।

इससे पहले जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने बंगाल में कथित कोयला तस्करी मामले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें जारी किए गए समन को रद करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे मामले में जांच को नहीं रोक रहे हैं और ED कोलकाता आकर मामले में जांच कर सकती है। बेंच में जस्टिस एसआर भट्ट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया भी शामिल हैं। राजू ने कहा कि आप जानते हैं कि मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसे उदाहरण हैं जब CBI अधिकारियों का भी घेराव किया गया था। बेंच ने एएसजी से कहा कि वह बंगाल सरकार को अदालत की ओर से यह अवगत कराये कि ईडी के अनुरोध पर, पुलिस बल मुहैया कराया जाए।