
Income Tax Return News कुछ साल पहले वेतन भोगी को रिटर्न दाखिल करने के लिए फार्म 16 ए जमा करना होता था। पैन कार्ड व आधार कार्ड को जोड़ने और कैशलेस भुगतान की व्यवस्था के बाद आयकर विभाग के पास आयकरदाता की आय की सूचना खुद पहुंच जाती है।
मुरादाबाद Income Tax Return News : कुछ साल पहले वेतन भोगी को रिटर्न दाखिल करने के लिए फार्म 16 ए जमा करना होता था। अन्य आय स्वयं घोषित करनी पड़ती थी। पैन कार्ड व आधार कार्ड को जोड़ने और कैशलेस भुगतान की व्यवस्था के बाद आयकर विभाग के पास आयकरदाता की आय की सूचना खुद पहुंच जाती है। इसके बाद भी कंपनी व सरकारी विभाग को कर्मचारियों व अधिकारियों को दिए गए वेतन का व अन्य राशि का ब्योरा 31 मई तक प्रस्तुत करना होता है।ब्योरे में कर्मचारी व अधिकारी का पैन कार्ड भी देना पड़ता है।
जिसके आधार पर रिटर्न दाखिल करना होता है। इस दौरान वेतन भोगी के अलावा
वैसे आयकर दाता जिनका दो करोड़ से कम सालाना कारोबार हो और कारोबार से आठ
प्रतिशत से कम की आय नहीं होनी चाहिए, वह भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
जिसके कारोबार से आठ प्रतिशत के कम आय हुई है और दो करोड़ से अधिक सालाना
कारोबार है, उसे आडिट कराना होगा और वह 15 सितंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकता
हैं। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउंटेंट अजित अग्रवाल ने बताया कि 15 जून से 31
जुलाई तक वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रिटर्न दाखिल किया जाना है।
निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करने वाले आयकर दाता को जुर्माना देना
पड़ेगा। इसलिए समय से पहले सभी लोग रिटर्न दाखिल कर लें।