लोहरदगा में दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा... दस हजार रुपये जुर्माना भी... निचली अदालत ने सुनाई सजा



Jharkhand News: लोहरदगा में दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल की सजा... दस हजार रुपये जुर्माना भी.

Lohardaga News लोहरदगा जिले के एडीजे थ्री की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी को दस साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

लोहरदगा,  संवाददाता। लोहरदगा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रेणी अरविंद कुमार की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोषी को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बताया गया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय श्रेणी अरविंद कुमार की अदालत में एसटी संख्या 10/17, बगडू थाना कांड संख्या 37/16 में लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र के बोंगा गांव निवासी राजेंद्र लोहरा के पुत्र जगदीश लोहरा को भारतीय दंड विधान की धारा 376, 448 के तहत दर्ज कांड में दस साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना की भी सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपित को सजा सुनाई है। आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। यह घटना साल वर्ष 2016 की है। इस मामले में दोषी राजेंद्र लोहरा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।