
पति के विवाहेतर संबंध और ससुरालवालों की प्रताड़ना से तंग आकर शादी के मात्र दो माह बाद ही युवती ने आत्महत्या कर ली। मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सास व ननद को गिरफ्तारी के आदेश दिए थे जिसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। युवती की आत्महत्या मामले में गिरफ्तार सास और ननद की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया। बता दें कि शादी के मात्र दो माह बाद ही युवती ने आत्महत्या कर ली थी। उसके पति का विवाहेतर संबंध था और युवती की सास व ननद उसे प्रताड़ित करते थे। बांबे हाई कोर्ट ने युवती को प्रताड़ित करने के जुर्म में दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट के इसी फैसले को दोनों आरोपी महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आरोपों को जांच की जरूरत- हाई कोर्ट
पिछले माह दिए गए आदेश में हाई कोर्ट ने बताया था कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को जांच की जरूरत है। पिछले माह महिला ने कीटनाशक पी लिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई। इसके एक दिन बाद उनके पिता ने शिकायत दर्ज कराई। इसमें बताया गया था कि इसी साल फरवरी में महिला की शादी हुई थी और उनके पति की नियुक्ति जम्मू में थी। इसमें कहा गया कि महिला ने अपने पिता से पति के विवाहेतर संबंध के बारे में बताया था। साथ ही ससुरालवालों पर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था।