इरोड जिला महिला कोर्ट ने 4 लोगों की हत्या के 2 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, एक छात्र भी शामिल

 

इरौड जिला महिला कोर्ट ने दो आरोपियों को सुनाई आजीवान कारावास की सजा

तमिलनाडु की इरोड जिला महिला अदालत ने चेन्नामलाई में चार लोगों की हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन आरोपियों में एक कॉलेज छात्र भी शामिल है। मामला 2021 का है।

इरोड, पीटीआइ। तमिलनाडु की इरोड जिला महिला अदालत ने चार लोगों की हत्या के आरोप में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिनमें से एक कॉलेज छात्र है। अभियोजक के अनुसार, करुप्पन्नन (70), उनकी दूसरी पत्नी मल्लिका (55) और उनकी बेटी दीपा (28) और खेत मजदूर कुप्पम्मल (70) काम में लगे हुए थे। इसी दौरान छात्र आए और उन्होंने चारों को बताया कि वे स्वास्थ्य विभाग से है और उनका कोविड-19 परीक्षण करना चाहते हैं।अस्पताल में मौत

छात्रों की बात सुनकर करुप्पन्नन कोविड टेस्ट कराने पर सहमत हो गए। उनकी सहमति के बाद दोनों ने उन्हें टैबलेट दे दी। करुप्पन्नन, उनकी पत्नी-बेटी और मजदूर ने गोलियां खा लीं, जिसके बाद वे चारों बेहोश हो गए। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई।

2021 का मामला

घटना 2021 में चेन्नामलाई के पास हुई थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज किया है। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि हत्या के पीछे पुरानी दुश्मनी थी। छात्र को किसी अन्य व्यक्ति ने हत्या के लिए भेजा था।दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।