गुणवत्ता चिह्न की कमी के चलते Hamleys और Archies से 18,600 खिलौने जब्त, BIS ने की बड़ी कार्रवाई

 

Hamleys और Archies से 18,600 खिलौने जब्त

केंद्र सरकार ने कहा कि बीते एक माह के दौरान देशभर में हेमलेज और आर्चीज समेत प्रमुख खुदरा स्टोरों से उसने ऐसे 18600 खिलौने जब्त किए हैं जिनपर भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का निशान नहीं था। ये खिलौने देशभर में स्थित स्टोरों से जब्त किए गए हैं।

नई दिल्ली, एजेंसी। बीआईएस गुणवत्ता चिह्न की कमी के कारण पिछले एक महीने में देश भर के हवाईअड्डों और मॉल में खिलौनों की दुकान पर छापेमारी की गई है। सरकार ने बुधवार को कहा कि बीआईएस गुणवत्ता चिह्न की कमी के कारण पिछले एक महीने में देश भर के हवाईअड्डों और मॉलों में हेमलीज और आर्चीज जैसे कई प्रमुख दुकानों से 18,600 खिलौने जब्त किए गए हैं।

हेमलेज और आर्चीज जैसे कई प्रमुख खिलौने की दुकान में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था। बीआईएस गुणवत्ता चिह्न की कमी के कारण अब तक 18,600 खिलौने जब्त किए जा चुके हैं। इसके साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण नियामक( सीसीपीए) ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर तीन प्रमुख कंपनियों को नोटिस भी भेजा है। दरअसल, खिलौनों की खराब गुणवत्ता को लेकर सीसीपीए ने ई-कॉमर्स की बड़ी तीन कंपनियों - अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस भेजा है।

क्या है बीआईस अधिनियम ?

भारत सरकार ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था। इसके तहत 01 जनवरी, 2021 से खिलौनों पर बीआईएस मानक का चिन्ह होना अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ 1 जनवरी, 2021 से सरकार ने खिलौनों के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा मानदंडों को अनिवार्य कर दिया था। बीआईस अधिनियम के अनुसार, कोई भी खिलौना बीआईस मानक चिन्ह के बिना न ही बेचा जा सकता है और न ही उसे स्टोर किया जा सकता है।

हैमलीज़ और आर्चीज़ स्टोर पर छापेमारी

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमें खिलौनों की बिक्री को लेकर घरेलू निर्माताओं से शिकायतें मिली हैं जो बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं हैं। हमने पिछले एक महीने में 44 छापे मारे और प्रमुख खुदरा दुकानों से 18,600 खिलौने जब्त किए हैं।'

प्रमोद तिवारी ने आगे कहा कि देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों और मॉल में नामी स्टोर्स पर छापेमारी की गई है। हैमलीज़, आर्चीज़, डब्ल्यूएच स्मिथ, किड्स ज़ोन और कोकोकार्ट जैसे प्रमुख स्टोर पर छापेमारी के दौरान गुणवत्ता में कमी पाई गई जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है।

बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ बीआईएस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस

बता दें कि बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने पर अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की प्रमुख निधि खरे ने कहा, 'बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने पर हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है।'