हिरासत में मौत मामले में कुलदीप सेंगर ने की रिहाई की मांग, याचिका पर HC ने CBI को जारी किया नोटिस


विवाह समारोह में शामिल होना चाहते है सेंगर

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत मौत मामले में अंतरिम रिहाई की मांग को लेकर भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक व सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब मांगा है।सेंगर इस मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहा है।

नई दिल्ली,  संवाददाता। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत मौत मामले में अंतरिम रिहाई की मांग को लेकर भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक व सजायाफ्ता कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआइ से जवाब मांगा है।सेंगर इस मामले में 10 साल जेल की सजा काट रहा है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने एजेंसी 16 जनवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी के आधार पर अंतरिम जमानत व सजा के निलंबन के लिए अर्जी दायर की है।

16 जनवरी को होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान सीबीआइ के वकील ने पीठ को सूचित किया कि सेंगर ने एक अन्य मामले में हाई कोर्ट की अन्य पीठ के समक्ष इसी तरह की याचिका दायर की थी। दुष्कर्म मामले में वह आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उस मामले पर भी सीबीआइ को नोटिस जारी हो चुका है और सुनवाई 16 जनवरी के लिए सूचीबद्ध है।

विवाह समारोह में शामिल होना चाहते है सेंगर

सेंगर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता कन्हैया सिंघल ने कहा कि सेंगर की बेटी का शादी कार्यक्रम 18 जनवरी से शुरू है है और शादी आठ फरवरी को तय की गई है। उन्होंने कहा कि सेंगर 18 जनवरी से शुरू हो रहे विवाह समारोहों में शामिल होने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं। सेंगर ने दुष्कर्म मामले में निचली अदालत के दोषी करार देने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। निचली अदालत ने सेंगर को 16 दिसंबर 2019 को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।सेंगर को वर्ष 2017 में नाबालिग का दुष्कर्म करने के लिए दोषी करार दिया गया था।