आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री सनी लियोनी को मिली राहत, केरल हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई

 

अभिनेत्री सनी लियोनी। ( फोटो साभार- जागरण)

आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री सनी लियोनी को केरल हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच द्वारा अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश अभिनेत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद दिया है।

कोच्चि, एएनआइ। आर्थिक धोखाधड़ी के मामले में अभिनेत्री सनी लियोनी को केरल हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच द्वारा अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश अभिनेत्री की अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने के बाद दिया है। मामला  29 लाख रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी का है। पेरुंबावूर निवासी एक इवेंट मैनेजर आर. शियास ने अभिनेत्री के खिलाफ 29 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। मामले में कोच्चि क्राइम ब्रांच पुलिस सनी लियोनी का बयान दर्ज कर चुकी है।

शियास ने इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा था, जिसे क्राइम ब्रांच को अग्रसारित किया गया। शियास ने अपनी शिकायत में कहा है कि अभिनेत्री के मैनेजर ने 2016 से पांच कार्यक्रमों में शिरकत करने के एवज में कई किस्तों में 29 लाख रुपये लिए, लेकिन वह उन कार्यक्रमों में नहीं आईं। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, सनी लियोनी ने पैसे लेने की बात कुबूली है, लेकिन उनका कहना है कि धोखा करने कोई इरादा नहीं था। इवेंट मैनेजर को उन्होंने कई बार समय (डेट) दिए, लेकिन इवेंट मैनेजर ने उसका अनुपालन नहीं किया, जिससे यह मामला बना है। पुलिस ने कहा कि अब लियोनी के बयान के आधार पर शिकायतकर्ता से और जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सनी लियोनी से तीन फरवरी को तिरुवनंतपुरम में कोच्चि क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पूछताछ की थी। उन्होंने कहा कि इसका बाद ही उन्हें पता चला कि उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 406 और 420 सहित अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पूछताछ में एजेंसी का पूरा सहयोग किया है और उन्हें तथ्यों व परिस्थितियों से अवगत कराया है। उनके और शिकायतकर्ता के बीच लेन-देन के दस्तावेज भी सौंप दिया गया है। यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने दो करोड़ रुपये मुआवजे की मांग की है।