1 अप्रैल से इन 5 बड़े बदलावों के लिए तैयार हैं आप, जानने से कम कटेगी जेब

 

नए बदलावों के बारे में जानना है जरूरी। (Pti)

1 अप्रैल 2022 से Post Office ने भी Monthly Investment Scheme के नियम बदले हैं। नौकरीपेशा के लिए खबर है कि PF खातों पर योगदान में लिमिट लगा दी गई है। उससे ऊपर योगदान के ब्‍याज पर टैक्‍स लगेगा।

नई दिल्‍ली, बिजनेस डेस्‍क। 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर असर डालेंगे। ये बदलाव बैंक ग्राहक, टैक्‍सेशन से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए होंगे। मसलन Axis Bank ने अपने सैलरी और सेविंग खाते से जुड़े चार्जेज में कुछ बदलाव किए हैं।

Axis Bank ने मिनिमम बैलेंस लिमिट बढ़ाई

Axis Bank में जिन ग्राहकों का सैलरी और सेविंग्स अकाउंट है, उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो रहे हैं। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार रुपये की दी है। एक्सिक बैंक की वेबसाइट पर दी जानकारी के मुताबिक Metro/Urban City में सेविंग खाते की लिमिट को बदला गया है। बैंक ने Free Cash Transaction की मौजूदा लिमिट को बदलकर 4 फ्री ट्रांजेक्शन या 1.5 लाख रुपये कर दिया है। 

PF खाते पर टैक्‍स

1 अप्रैल 2022 से CBDT ने Income-tax (25th Amendment) Rule 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानि Employee Provident Fund (EPF) खाते में 2.5 लाख रुपये तक टैक्‍स फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है। अगर इससे ऊपर योगदान किया तो ब्‍याज आय पर टैक्‍स लगेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के GPF में टैक्‍स फ्री योगदान की सीमा 5 लाख रुपये सालाना है।

MIS ब्‍याज के लिए सेविंग खाता

डाकघर की मासिक आय योजना (MIS), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) या डाकघर टर्म डिपॉजिट (TD) में निवेश से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। इन स्‍कीमों में ब्‍याज की रकम 1 अप्रैल से नकद नहीं मिलेगी। इसके लिए सेविंग अकाउंट खोलना होगा। डाक विभाग के मुताबिक कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने MIS, SCSS, TD से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए वे उसे लिंक करा लें।

Singapore ने कोविड नियम ढीले किए

सिंगापुर ने 1 अप्रैल से अपने यहां आने वाले विदेशी लोगों के लिए कोविड नियम सरल कर दिए हैं। जो कोविड टीके की पूरी डोज ले चुके हैं उनके आगमन पर टेस्टिंग नहीं होगी। सिंगापुर के जरिए ट्रांजिट भी अगले महीने से फिर से शुरू हो जाएगा।

GST का नियम सरल किया

सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।