केरल में दो भाइयों की हत्या मामले में 25 दोषियों को हुई उम्रकैद की सजा, ये सभी IUML के हैं सदस्य

 

अदालत ने प्रत्येक आरोपित पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिता टीएच ने 12 मई को 25 आरोपितों को दो भाइयों नूरुद्दीन और हम्सा की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। नूरुद्दीन और हम्सा वाम मोर्चे के समर्थक एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे।

पल्लकड, प्रेट्र। केरल की एक स्थानीय अदालत ने राज्य के पल्लकड जिले में वर्ष 2013 में हुई दो भाइयों की हत्या मामले में 25 दोषियों को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। ये सभी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के सदस्य हैं। अदालत ने प्रत्येक आरोपित पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की यह राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिता टीएच ने 12 मई को 25 आरोपितों को दो भाइयों नूरुद्दीन और हम्सा की हत्या के लिए दोषी ठहराया था। नूरुद्दीन और हम्सा वाम मोर्चे के समर्थक एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे।

कुंजू मोहम्मद इस मामले में एक प्रमुख गवाह रहा

विशेष सरकारी वकील कृष्णन नारायणन ने कोर्ट के फैसले की पुष्टि की। नारायणन ने कहा कि एक मस्जिद के लिए दान को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद हमले को अंजाम दिया गया। हमले में नूरुद्दीन और हम्सा के एक अन्य भाई कुंजू मोहम्मद ने किसी तरह अपनी जान बचाई। कुंजू मोहम्मद इस मामले में एक प्रमुख गवाह रहा। कुंजू पर हमले के लिए भी आरोपितों को तीन साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।