April GST की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर रही है सरकार, Infosys से दिक्‍कत दूर करने को कहा

 

GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है।

Goods and services tax GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12वें दिन उपलब्ध कराया जाता है जिसके आधार पर वे Tax का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं।

नई दिल्‍ली, पीटीआई। जीएसटी पोर्टल पर करदाताओं को तकनीकी खराबी का सामना करने के बीच सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अप्रैल में कर भुगतान (GST) की समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है और उसने इंफोसिस को समस्या का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा कि इंफोसिस द्वारा अप्रैल 2022 GSTR-2B की पीढ़ी और पोर्टल पर GSTR-3B की ऑटो-पॉपुलेशन में एक तकनीकी गड़बड़ी की सूचना मिली है।CBIC ने Tweet किया-इन्फोसिस को सरकार ने जल्द समाधान के लिए निर्देशित किया है। तकनीकी टीम जीएसटीआर-2बी मुहैया कराने और ऑटो-पॉप्युलेटेड जीएसटीआर-3बी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है। GSTR-2B एक ऑटो-ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) स्टेटमेंट है जो हरेक GST पंजीकृत संस्थाओं के लिए उनके सप्‍लायर द्वारा उनके संबंधित बिक्री रिटर्न फॉर्म GSTR-1 में दी गई जानकारी के आधार पर उपलब्ध है।

GSTR-2B स्टेटमेंट आमतौर पर व्यवसायों को अगले महीने के 12वें दिन उपलब्ध कराया जाता है, जिसके आधार पर वे करों का भुगतान और GSTR-3B दाखिल करते समय ITC का दावा कर सकते हैं। GSTR-3B हर महीने की 20, 22 और 24 तारीख के बीच अलग-अलग कैटेगरी के टैक्सपेयर्स के लिए अलग-अलग तरीके से फाइल किया जाता है। सीबीआईसी ने ट्वीट में कहा करदाताओं को अप्रैल 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में आने वाली मुश्किल को देखते हुए अप्रैल 2022 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ाने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

रविवार को जीएसटी नेटवर्क (GSTN), जो माल और सेवा कर के लिए प्रौद्योगिकी का सपोर्ट देता है, ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा था कि कुछ मामलों में अप्रैल 2022 की अवधि के लिए जीएसटीआर -2 बी ब्‍योरे में कुछ रिकॉर्ड नहीं होते हैं और करदाताओं को Self Assessment के आधार पर GSTR-3B रिटर्न फाइल करने के लिए कहा है। तकनीकी टीम प्रभावित TaxPayers के लिए इस मुद्दे को हल करने और जल्द से जल्द नए GSTR-2B उत्पन्न करने के लिए काम कर रही है। GSTR-3B दाखिल करने में रुचि रखने वाले प्रभावित करदाताओं से GSTR का उपयोग करके Self Assessment के आधार पर रिटर्न दाखिल करने का अनुरोध किया जाता है।