नानी को कुत्ते ने काटा, नाती जाएगा जेल; बुजुर्ग महिला ने पूरा वाकया बताया तो पुलिस भी हुई हैरान

 

Delhi News:नानी को कुत्ते ने काटा, नाती जाएगा जेल; बुजुर्ग महिला ने पूरा वाकया बताया तो पुलिस भी हुई हैरान

Delhi News दिल्ली में एक हैरान कर देने वाले मामले में एक नानी को कुत्ते ने काट लिया। इस बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि नाती ने जानबूझकर कुत्ते को काटने का मौका दिया।

नई दिल्ली, संवाददाता। देश की राजधानी दिल्ली में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में नानी ने अपने नाती के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मामला दर्ज कराया है। नानी का आरोप है कि उसके नाती के कुत्ते ने उसे काटा है। वहीं, कुत्ते के काटने के तत्काल बाद नानी को प्राथमिक उपचार दे दिया है और वह बिल्कल ठीक हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने नाती के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला दिल्ली के जगतपुरी इलाके का है। पीड़ित नानी का नाम राम देवी है, जबकि आरोपित नाती का नाम जतिन है

संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक, जगतपुरी इलाके में बुजुर्ग महिला ने रिश्ते में नाती पर यह कहते हुए केस दर्ज कराया है कि उसने जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जिसके चलते कुत्ते ने उसे काटा। 

नानी का यह भी कहना है कि उसका नाती कुत्ते को खुला रखता था। यह कुत्ता खतरनाक प्रजाति का है और उन्हें लगातार काटने का डर रहता था। ऐसे में नाती से यह कहती रहती थीं कि वह कुत्ते को बांधकर रखे, लेकिन वह नहीं माना और आखिकार कुत्ते ने उसे काट खाया।

नानी से बदतमीजी करता था नाती

बताया जा रहा है कि कुत्ते को लेकर टोकने पर नाती अपनी नाती कहता था कि कुत्ता बुरा लगता है तो यहां से चली जाओ। वहीं, अब दिल्ली पुलिस ने बुजुर्ग महिला की शिकायत पर दर्ज किया है। जानवर रखने में लापरवाही बरतने का केस भी लगाया है। शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने नाती पर पालतू जानवर के रखरखाव में लापरवाही बरतने से किसी को क्षति पहुंचने का मुकदमा दर्ज कर लिया है।

जगतपुरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी सिल्वर पार्क की रहने वाली राम देवी मकान में उनकी बेटी सुनीता भोला, दामाद व दो नाती की साथ रहती हैं। राम देवी का कहना है कि उनका एक नाती जतिन नौ माह पहले एक कुत्ता घर लाया है, लेकिन वह कुत्ते को घर में खुला छोड़ कर रखता है। कई बार वह काटने की कोशिश कर चुका है। 

छह माह तक सजा व जुर्माने का प्रविधान

जतिन के खिलाफ जिन आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसमें छह माह तक की कैद व जुर्माने का प्रविधान है। अधिवक्ता रक्षपाल सिंह ने बताया कि इस तरह के मामले मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचारणीय हैं। इसमें जमानत का प्रविधान भी है।