वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा, 18 लोगों की हुई थी मौत

 

गाजियाबाद के जिला एवं सत्र कोर्ट से 2006 में हुए बम धमाके के दोषी वलीउल्लाह को लेकर जाते पुलिसकर्मी।

Varanasi Serial Blast Case वाराणसी में साल 2006 में तीन जगहों पर सीरियल ब्लास्ट हुआ थे। जहां 18 लोगों की मौत हो गई थी और 50 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट ने दोषी करार आतंकी वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई है।

 

गाजियाबाद, संवाददाता। वाराणसी में वर्ष 2006 में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में दोषी आतंकी वलीउल्लाह को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई है। शनिवार को कोर्ट ने वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। वाराणसी में हुए बम ब्लास्ट में 18 लोगों की मौत हुई थी और 50 लोग घायल हुए थे। सभी लोग इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे।धक दस्ता और डॉग स्क्वॉड भी मौके पर मौजूद है।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। पहला बम धमाका उक्त तिथि को शाम 6.15 बजे वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में संकटमोचन मंदिर में हुआ था। इसमें सात लोग मारे गए थे, जबकि 26 घायल हुए थे।

उसी दिन 15 मिनट के बाद 6.30 बजे दशाश्वमेध घाट थाना क्षेत्र में जम्मू रेलवे फाटक की रेलिंग के पास कुकर बम मिला था। पुलिस की मुस्तैदी के चलते यहां विस्फोट होने से बच गया था।

 इन दोनों मामलों में हत्या, हत्या का प्रयास, चोटिल व अंग भंग करने, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम व आतंकी गतिविधि के आरोप में अदालत आतंकी वलीउल्लाह को दोषी करार दे चुकी है, जबकि जीआरपी वाराणसी थाना क्षेत्र में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी के विश्राम कक्ष के सामने हुए धमाके, जिसमें नौ लोग मारे गए थे और 50 लोग घायल हुए थे। इसमें साक्ष्यों के अभाव में अदालत उसे बरी कर चुकी है।

मालूम हो, कि वाराणसी में अधिवक्ताओं ने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर 24 दिसंबर 2006 को यह मामला सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था। वलीउल्लाह प्रयागराज की फूलपुर स्थित नलकूप कालोनी का रहने वाला है।