India-Spain Relations स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरस का भारत दौरा दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। भारत दौरे पर स्पेन के विदेश मंत्री कई मुद्दों को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ चर्चा कर सकते हैं।
नई दिल्ली, एएनआइ। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बेरस ब्यूनो (Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares Bueno) बुधवार को भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। विदेश मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्पेन के विदेश मंत्री अपनी यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत भी होगी।विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में स्पेन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति दी है। बयान में आगे कहा गया है कि विदेश मंत्री अल्बारेस की यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के पूरे पहलू की समीक्षा करने और व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, जलवायु और संस्कृति क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करने का अवसर होगी।
बता दें कि इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता पर भारत और स्पेन के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी थी। कैबिनेट के एक प्रेस बयान के अनुसार समझौते से सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध, विश्वसनीय, त्वरित और लागत प्रभावी जानकारी और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा। यह सीमा शुल्क कानूनों के उचित प्रशासन और सीमा शुल्क अपराधों का पता लगाने तथा जांच एवं वैध व्यापार की सुविधा में मदद करता है। बयान के मुताबिक, अवैध संचलन से संबंधित सीमा शुल्क अपराध में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक उपकरण, कला और प्राचीन वस्तुएं आती हैं। जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या पुरातात्विक मूल्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरनाक विषाक्त और अन्य पदार्थ समेत ऐसी वस्तुएं पर्याप्त सीमा शुल्क या करों के अधीन आती हैं।