पल्स अस्पताल- बैंक खाता फ्रीज है... ईडी- मैंने कोई आदेश नहीं दिया... बैंक ने कहा- खाता चालू है

 

Jharkhand News: पल्स अस्पताल- बैंक खाता फ्रीज है... ईडी- मैंने कोई आदेश नहीं दिया... बैंक ने कहा- खाता चालू है

IAS Pooja Singhal झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को रांची स्थित प्लस अस्पताल के बैंक खाता को लेकर सुनवाई हुई। अस्पताल ने कहा कि बैंक खाता फ्री है। ईडी ने कहा कि कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने बैंक से पूछा तो बताया गया कि खाता तो चालू है।

रांची, राज्य ब्यूरो। आय से अधिक संपत्ति, मनी लांड्रिंग और मनरेगा घोटाला के आरोप में गिफ्तार आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा द्वारा संचालित पल्स अस्पताल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एचडीएफसी बैंक की ओर से कहा गया कि लोन की राशि की भरपाई होने पर बैंक के सारे खातों को चालू कर दिया गया है। इस दौरान जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से कहा गया कि उन्होंने बैंक को इस तरह का कार्य करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा था। इसलिए इस मामले में ईडी को पार्टी नहीं बनाया जाए। झारखंड हाई कोर्ट में अब इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई होगी। इस संबंध में पल्स अस्पताल की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बैंक की ओर से खातों को फ्रीज किए जाने से परेशानी हो रही है। जबकि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है। इसलिए सारे अकाउंट को चालू किया जाए। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई।प्लस अस्पताल निर्माण कार्य के लिए बिल्डर को भी रुपये दिए थे। यह भी खुलासा हो चुका है कि खान सचिव रहीं पूजा सिंघल को जिला खनन पदाधिकारी पैसा पहुंचाया करते थे। यह रुपये सीधे पूजा सिंघल को नहीं देकर उनके सीए सुमन कुमार के खातों में भेजा करते थे। जिला खनन पदाधिकारियों से पूछताछ का सिलसिला जारी है। इन सभी ने कई अन्य दिग्गजों के भी नाम बता दिए हैं, जो खनन के जरिए कालाधन खपाने के धंधे में शामिल हैं। ईडी बारी-बारी से इन्हें तलब कर पूछताछ कर रही है।