रक्षा मंत्रालय ने CDS की नियुक्ति से संबंधित नियमों में किया संशोधन, अधिसूचना जारी

 

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन

रक्षा मंत्रालय ने CDS की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की। CDS की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं।

नई दिल्‍ली, एएनआइ। नए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के लिए सरकार सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। इस बारे में रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से संबंधित 3 रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी की। CDS की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

सीडीएस पद के लिए नामों के पैनल में तीन स्टार और चार स्टार रैंक के अधिकारियों दोनों को शामिल किया जा सकता है। ज्ञात हो कि देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पिछले साल आठ दिसंबर को हवाई दुर्घटना में मृत्यु के बाद से यह पद रिक्त है।

सभी युद्धक टुकड़िया सीधे करेंगी रिपोर्ट

2019 में सत्ता में लौटने के छह महीने में नरेन्द्र मोदी सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की थी। देश के सर्वोच्च सैन्य ढांचे में सबसे बड़े सुधार के लिए सरकार की सराहना की गई थी। सीडीएस कार्यालय और सृजित की जाने वाली थियेटर कमान को उसके तहत लाने से इसके देश के सबसे ताकतवर सैन्य कार्यालय बनने की संभावना है, जिसे सभी युद्धक टुकड़ियां सीधे रिपोर्ट करेंगी।

विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था सीडीएस को

सीडीएस को सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था जो वर्तमान में अतिरिक्त सचिव रैंक के लेफ्टिनेंट जनरल के तहत काम करता है। सीडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का भी प्रमुख हैं, जिसके प्रमुख वर्तमान में वायुसेना के तीन स्टार अधिकारी हैं।