सत्येंद्र जैन को एक और झटका, ईडी की पूछताछ के दौरान साथ में नहीं रख सकेंगे वकील; HC ने लगाई रोक

 

सत्येंद्र जैन के साथ वकील की मौजूद पर ED ने जताया सख्त एतराज, कहा- सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ

सत्र अदालत ने सत्येंद्र जैन की तरफ से दी गई दलील पर उन्हें राहत देते हुए कहा था कि उनके अधिवक्ता को उचित दूरी पर मौजूद रहने दिया जाए जहां से वह आरोपित को देख सकें लेकिन सुन न सकें।

नई दिल्ली ।  Satyendra Jain News: मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को एक और झटका लगा है। शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को पूछताछ के दौरान वकील रखने की अनुमति दी गई थी। निचली अदालत ने ईडी को कस्टडी देते हुए अनुरोध स्वीकार कर लिया था। एजेंसी ने निर्देश को चुनौती दी थी।

दरअसल, पूछताछ के दौरान उनके एक अधिवक्ता के मौजूद रहने के संबंध में निचली अदालत के आदेश का प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया था।

दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ के समक्ष ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी थी कि मामले में लगाई गई शर्त पूलपंडी बनाम अधीक्षक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क समेत कई मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित किए गए निर्णय के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि सभी मामलों की तरह इसमें भी पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है। पीठ ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

राजू ने कहा था कि चूंकि पूछताछ की रिकार्डिंग की जा रही है, ऐसे में सत्येंद्र जैन के साथ किसी भी तरह का कोई पूर्वाग्रह होने की संभावना नहीं है। राजू ने कहा कि काल्पनिक तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति को इस तरह पीटा जाता है कि कोई निशान नहीं आए और उसका अधिवक्ता कहे की पिटाई की गई और हम कहें की हमने नहीं पीटा है। लेकिन, आडियो-वीडियो रिकार्डिग के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। यह एक बेहतर सुरक्षित उपाय है।

सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अभियोजन पक्ष जानता है कि यह पूरा मामला उनके खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूलपांडी के निर्णय में अंतर था।

मनी लांडिंग के आरोप में ईडी ने सत्येंद्र जैन को सोमवार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मंगलवार को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 10 दिन के लिए जैन को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। हालांकि, ईडी ने विशेष अदलत से 14 दिन के रिमांड की मांग की थी।