सहमति से बने रिश्तों के लिए उम्र सीमा कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं : केंद्र


2019 में बाल विवाह के 523, 2020 में 785 और 2021 में 1050 मामले दर्ज किए गए थे।
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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम 2012 स्पष्ट रूप से एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

नई दिल्ली, पीटीआई। राज्यसभा में बुधवार को कहा गया कि सहमति से बने रिश्तों के लिए उम्र सीमा कम करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। बता दें कि एक सवाल के लिखित जवाब में कि क्या सरकार सहमति की उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 16 साल करने पर विचार कर रही है, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इसका कोई सवाल ही नहीं उठता।

क्या कहा स्मृति ईरानी ने

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए अधिनियमित यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 स्पष्ट रूप से एक बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को रोकने और बच्चों के खिलाफ ऐसे अपराधों को होने से रोकने के लिए बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर सजा देने के लिए 2019 में अधिनियम में और संशोधन किया गया था।

मंत्री ने आगे कहा, 'बच्चे द्वारा किए गए अपराध के मामले में, POCSO अधिनियम के तहत धारा 34 पहले से ही बच्चे द्वारा किए गए अपराध और विशेष अदालत द्वारा उम्र के निर्धारण के मामले में प्रक्रिया प्रदान करती है।' उन्होंने बताया, 'यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति बच्चा है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न का निर्धारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के बाद किया जाएगा।' उन्होंने कहा कि बहुमत अधिनियम, 1875, जिसे 1999 में संशोधित किया गया था, बहुमत प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की आयु प्रदान करता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़े

बाल विवाह पर एक अन्य लिखित प्रश्न के उत्तर में, केन्द्रीय मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बाल विवाह के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन यह भी कहा कि जरूरी नहीं कि यह वाकई वृद्धि को दर्शाता हो। बाल विवाह के मामलों की संख्या में, लेकिन जागरूकता बढ़ने के कारण हो सकता है। 2019 में बाल विवाह के 523, 2020 में 785 और 2021 में 1050 मामले दर्ज किए गए थे।स्मृति ईरानी ने कहा, 'मामलों की उच्च रिपोर्टिंग बाल विवाह के मामलों की संख्या में वृद्धि को जरूरी नहीं दर्शाती है, लेकिन ऐसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी), महिला हेल्पलाइन (181) जैसी पहलों के कारण ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों में बढ़ती जागरूकता के कारण हो सकता है।'