झारखंड में अवैध मतांतरण में लगे हैं आठ प्रकार के चर्च, अमेरिका-जर्मनी से मिल रहा इन्‍हें आर्थिक सहयोग

 


Publish Date: Tue, 06 Dec 2022 04:15 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Dec 2022 04:15 PM (IST)
झारखंड में अवैध मतांतरण में लगे हैं आठ प्रकार के चर्च

झारखंड के खूंटी सिमडेगा गुमला लोहरदगा और लातेहार जिलों में हर दो से तीन किमी पर एक चर्च दिखाई देता है। ये सभी चर्च अपने-अपने तरीके से मतांतरण के काम में लगे हुए हैं जिन्‍हें विदेशों ये आर्थिक सहयोग मिलता है।

संजय कुमार, रांची। झारखंड में ईसाई मिशनरियों की ओर से अवैध मतांतरण का खेल जारी है। इस खेल मे एक-दो नहीं, आठ प्रकार के चर्च अलग-अलग इलाकों में लगे हैं। तीन चर्च तो झारखंड में वर्षों से कार्यरत हैं, वहीं कुछ चर्च दक्षिण भारत से आकर झारखंड के जनजातीय बहुल इलाकों मे सेवा व शिक्षा के नाम पर अवैध मतांतरण कराने में लगे हैं।

जो चर्च झारखड में काम कर रहे हैं वे हैं चर्च आफ नार्थ इंडिया (सीएनआइ), रोमन कैथोलिक (सीआर), जर्मन लुथरन (जीईएल), विश्ववाणी, विलिवर्स, पेंटिकोस्टल चर्च, हेंब्रन, एसेंबली आफ गाड। ये सभी चर्च अपने-अपने तरीके के काम कर रहे हैं। सीएनआई को अमेरिका से सहयोग मिलता है, तो सीआर को रोम से वहीं, जीईएल को जर्मनी से।

प्रलोभन देकर चल रहा मतांतरण का खेल

दैनिक जागरण द्वारा घर वापसी किए कुछ लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि कैसे प्रलोभन देकर मतांतरण का खेल कराया जाता है और बाद में कोई सुविधा नहीं दी जाती है। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों को ईसाई मिशनरियों के झूठे वादों में आकर अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। हिंदू धर्म ही अपना सबसे सुंदर है।


कैशकांड मामला: हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश

JAGRAN NEWSPublish Date: Thu, 01 Dec 2022 02:07 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Dec 2022 02:08 PM (IST)
Jharkhand News: कैशकांड मामला: हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश।

Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के प्रार्थी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है तो भी वह 2 सप्ताह में दाखिल कर दें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।




JAGRAN NEWSPublish Date: Thu, 01 Dec 2022 02:07 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Dec 2022 02:08 PM (IST)
Jharkhand News: कैशकांड मामला: हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश।

Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के प्रार्थी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है तो भी वह 2 सप्ताह में दाखिल कर दें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।


Jharkhand News: कैशकांड मामला: हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को दो सप्ताह में शपथ पत्र दाखिल करने का दिया निर्देश।

Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अब अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News विधायक कैशकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के प्रार्थी की ओर से और राज्य सरकार की ओर से समय की मांग की गई। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार 2 सप्ताह में अपना शपथ पत्र कोर्ट में दाखिल कर दें। अगर राज्य सरकार के जवाब पर किसी को प्रति शपथ पत्र दाखिल करना है तो भी वह 2 सप्ताह में दाखिल कर दें। अदालत ने इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।


धायकों की ओर से क्या कहा गया

सुनवाई के दौरान विधायकों की ओर से कहा गया कि इस संबंध में उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है। इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक समय दिया जाए।

कोलकाता पुलिस ने तीनों विधायक को किया था गिरफ्तार

बता दें कि कोलकाता पुलिस ने कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल को कैश के साथ गिरफ्तार किया था। जिसके बाद विधायक अनूप सिंह ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसको पुलिस ने जांच के लिए बंगाल पुलिस को भेज दिया। इसके खिलाफ तीनों विधायकों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।