2022 में अलग-अलग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से व्यक्तियों और एयरलाइन्स पर 305 बार एक्शन लिया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) ने 2022 के दौरान मानदंडों और नियमों का पालन नहीं करने के लिए विभिन्न ऑपरेटरों और व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित 305 प्रवर्तन कार्रवाई की। बता दें, देश में डीजीसीए को हवाई सुरक्षा और नियमों का पालन करवाने का एकाधिकार है।
डीजीसीए की ओर से बयान जारी कर कहा गया कि ये कार्रवाई निर्धारित सुरक्षा मानकों और मानदंडों का पालन करने में विफल रहने और विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता करने के लिए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित ऑपरेटरों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और उड़ान प्रशिक्षण संगठनों सहित विभिन्न एयरलाइनों के खिलाफ की गई थी इसमें पायलटों, केबिन क्रू, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स (ATCO), एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों पर निर्धारित नियमों और एसओपी का पालन न करने वाले के लिए की गई कार्रवाई शामिल हैं।J
इतने का लगाया जुर्माना
डीजीसीए ने 2022 में 39 मामलों में 1.975 करोड़ रुपये का जुर्माना कई एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और एफटीओ पर लगाया था, जिसमें देश की बड़ी एयरलाइन्स इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट, गोफस्ट और विस्तारा का नाम शामिल हैं। केदारनाथ यात्रा संचालन के दौरान एनएसओपी के उल्लंघन/उड़ान घंटों के ओवरलॉगिंग के लिए पांच गैर-अनुसूचित ऑपरेटर पर भी जुर्माना लगाया गया था
इसके साथ भावनगर हवाई अड्डे पर रनवे लाइट का उपयुक्त इंतजाम और इससे जुड़े नियमों का पालन न करने के लिए राष्ट्रीय हवाईअड्डा संचालक एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया (AAI) द्वारा जुर्माना लगाया गया था। डीजीसीए ने बयान में आगे कहा कि 17 संगठनों को भी सांस विश्लेषक जांच पर निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया गया था।