अंजलि के परिजनों ने की हत्या की धारा लगाने की मांग; आरोपित आशुतोष की बेल याचिका पर सुनवाई टली

 


नई दिल्ली,  आनलाइन डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी में एक जनवरी को हुए कंझावला केस में एक आरोपी की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सान्या दलाल के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारित थी।

गुरुवार तक सुनवाई स्थगित

हालांकि न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। भारद्वाज के वकील ने सोमवार को यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि आरोपियों ने घटना के बाद पुलिस का सहयोग किया, इसलिए वे जमानत योग्य हैं। अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि भारद्वाज ने दुर्घटना में शामिल कार को एक अन्य सह-आरोपी को सौंप दिया था, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

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नए साल की रात को हुई थी अंजलि की मौत

बता दें कि अंजलि सिंह (20) की नए साल की रात में उस दौरान मौत हो गई थी, जब उसके स्कूटर को एक कार ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद उसे सुल्तानपुरी से कंझावला तक 12 किमी तक घसीटती ले गई। दिल्ली पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में अब तक दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27), मिथुन (26) और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया है। बाद में दो और लोगों - आशुतोष और अंकुश खन्ना की पुलिस ने गिरफ्तारी की है।

आरोपितों पर हत्या की धारा लगाने की मांग

कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए कंझावला कांड की पीड़िता अंजलि सिंह के परिजनों ने मंगलवार को यहां सुल्तानपुरी थाने के बाहर धरना दिया और आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की। सिंह के परिजनों ने पहले भी थाने के बाहर प्रदर्शन किया था और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी।