बेंगलुरु मेट्रो पिलर हादसे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, संबंधित अधिकारियों से मांगा जवाब


बेंगलुरु मेट्रो पिलर हादसे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान।

कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्माणाधीन बेंगलुरू मेट्रो पिलर गिरने के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के पिलर गिरने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की।

बेंगलुरु, पीटीआई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने निर्माणाधीन बेंगलुरु मेट्रो पिलर गिरने के मामले में शुक्रवार को स्वतः संज्ञान लिया। हाल ही में बेंगलुरु मेट्रो के पिलर गिरने से एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई शुरू की। जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति अशोक एस किनागरी ने सुनवाई शुरू की है। पीठ ने इस दुर्घटना के बारे में न्यूज रिपोर्टों का हवाला दिया और चिंता व्यक्त की।

मेट्रो पिलर गिरने से हुआ था हादसा

बता दें कि बेंगलुरु में एचबीआर लेआउट के पास 10 जनवरी को एक निर्माणाधीन पिलर टूटकर गिर गया था, पिलर के टूटने से एक दुपहिया वाहन उसके चपेट में आ गया, जिसमें एक महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई थी। अदालत ने इस मामले में किए गए सुरक्षा उपायों पर संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा और पूछा कि क्या निविदा दस्तावेजों में सुरक्षा उपायों को निर्दिष्ट किया गया है?

कोर्ट ने अधिकारियों से मांगा जवाब

कोर्ट ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने सुरक्षा उपायों पर आदेश जारी किए हैं और निर्माण में शामिल ठेकेदारों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है। उच्च न्यायालय ने मामले में उत्तरदाताओं के रूप में राज्य, ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) और बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को शामिल किया है। इसके साथ ही प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया और सुनवाई स्थगित कर दी गई।

घटना में मां-बेटे की गई थीं जान

जानकारी के अनुसार, इस घटना में 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर तेजस्विनी और उसके छोटे बेटे की मौत हो गई, जबकि उसका पति और बेटी बच गई। बीएमआरसीएल ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) की मदद मांगी है और निर्माण में शामिल अपने इंजीनियरों को भी सस्पेंड कर दिया है। साथ ही नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी और बीएमआरसीएल के एक उप मुख्य अभियंता और एक कार्यकारी अभियंता सहित सात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।