एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय, हिंसा की साजिश रचने का है आरोप

 

Delhi: एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

2020 North East Delhi violence दिल्ली दंगे की साजिश रचने के मामले में आरोपित और एमसीडी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ताजा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में आज उनके खिलाफ आरोप तय किए है।

नई दिल्ली, एजेंसी। Delhi Violence 2020 Case: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में आज बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय किए है। उन पर कथित रूप से धन का उपयोग करके उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा में साजिश रचने का आरोप है। हालांकि उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया है।  

इससे पहले आठ जनवरी दिन रविवार को ताहिर हुसैन ने निजी अस्पताल में उपचार के लिए कस्टडी पैरोल मांगने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अर्जी लगाई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट ने इस अर्जी पर तिहाड़ जेल के संबंधित अधीक्षक को नोटिस जारी कर ताहिर की मेडिकल रिपोर्ट 11 जनवरी तक मांगी थी।

इसी मामले में आरोपित उमर खालिद ने इलेक्ट्रिक केतली और किताबों के लिए अनुमति मांगते हुए एक अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने उमर की अर्जी को जेल नियमों के अनुसार निस्तारण के लिए जेल प्रशासन के पास भेज दिया है। आरोपित अतहर खान ने भी अर्जी दायर की है, उसमें एक जेल अधिकारी पर मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अर्जी में इस मामले में कोर्ट से संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया है। बता दें कि दंगे में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था।