महिलाओं से दुर्व्यवहार पर त्वरित कार्रवाई करती है पुलिस, हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार

 

महिलाओं से दुर्व्यवहार पर त्वरित कार्रवाई करती है पुलिस, हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार

याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें डीटीसी और अन्य सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने व अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

नई दिल्ली,संवाददाता। बसों में सीसीटीवी कैमरे व अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट में कहा है कि महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर दिल्ली पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। ऐसी घटनाओं पर पुलिस आयुक्त खुद नजर रखते हैं।

दिल्ली सरकार का पक्ष सुनने के बाद याचिका को निस्तारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें डीटीसी और अन्य सार्वजनिक बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने व अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिका में पुलिस आयुक्त को एक सार्वजनिक नोटिस जारी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जिसके माध्यम से आम जनता को संज्ञेय अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाए। शिकायत के प्राथमिकी में तब्दील न होने पर लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की गई थी।

याचिका पर सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार के हलफनामे से पाया कि डीटीसी बसों में सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य सुरक्षा उपाय अपनाए गए हैं।